Wednesday, 21 December 2016

NPS deductions par tax 80CCD(1)

प्रश्न01:- सर nps की कटोती में 80CCD(1)के अंतर्गत मिलने वाली छूट 1,50,000के अलावा  50,000 या पच्चास हजार की छूट का प्रावधान 80CCD(1B)के अंतर्गत है क्या?
क्या ये छूट 1,50 लाख की छूट के अलावा है मतलब 2,00,000 की कटोत्ति करवा सकते है क्या? plz जानकारी दें ।
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उत्तर:- NPS की जो कटोत्ति सैलरी में से होती है उसमें गवर्नमेंट उतना ही नए रकम मिलाकर जमा करवाती है ।ये राशि 80सीसीडी(1)में आती है।यह राशि NPS में Tier I st में आती है। 2005 के बाद नियुक्त प्रत्येक कार्मिक का यह अकाउंट एक्टिवेट होता है।हम सीधे NPS के अकाउंट में जमा करवाते है तो ये राशि 80सीसीसी(1बी)में आती है इसमें गवर्नमेंट कोई राशि नही जोड़ती है ये राशि अधिकतम 50,000 होती है।यह राशि NPS के Tier 2nd में आती है।यह अकॉउंट सभी का एक्टिवेट नही होता है।इसके लिए कार्मिक को cransdl की साइट पर जाकर online एक्टिवेशन भी क्र सकते है।या ऑफलाइन करने के लिए उपरियुक्त साइट से फॉर्म भरकर अपने जिले की GPF ऑफिस में जमा करवाये।इस प्रकार ये 50,000 की छूट 1,50,000 से अलग होती है। ⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
इसके नुकसान

परंतु इसमें इन्वेस्ट पैसा आपका पूर्णतया सिक्योर नही है श्रीमान जी।इसमें लगा आपका पैसा 10 साल से पहले नही निकाल सकते तथा पूरी सर्विस में अधिकतम 3 बार ही निकल सकते हो ।ये पैसा शेयर बाजार के अनुसार ही मिलता है इसमें मेरा स्टेटमेंट में मार्च से सितम्बर तक की अमाउंट में माइनस 24 रूपीस दिखा रहा है।मूल पेमेंट में से।

इसके फायदे
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इसका फायदा उन कार्मिको को है जिनकी ग्रॉस पेमेंट 6,50,000 से अधिक हो।क्योंकि ग्रॉस पेमेंट 6,50,000 से अधिक होने पर नियम 87A के अंतर्गत 5000 की नगद छूट नही मिलेगी।तथा आपकी 6,50,000 से अधिक राशि पर टैक्स भी 20परसेंट लगेगा।

उदाहरण:-
यदि किसी कार्मिक की ग्रॉस पेमेंट 7,00,000 है और वह 1,50,000 की कटोत्ति भी करवाता है तो उसे 5000 की नगद छूट नही मिलेगी तथा 7,00,000-6,50,000=50,000 पर टैक्स 20 परसेंटेज लगेगा।इसलिये कार्मिक का 50,000 पर टैक्स 20 लगेगा मतलब 10,000 रूपीस ।इस प्रकार यदि यह कार्मिक 50,000 रूपीज़ NPS tier2nd में जमा करवाता है तो इसकी ग्रॉस पेमेंट 6,50,000 या इससे  कम होते ही 5,000 की नगद छूट मिलेगी और 50,000 पर लगने वाला20 परसेंटेज टैक्स भी नही लगेगा ।मतलब 5000+10,000=15,000 का फायदा होगा।

परंतु इतनी ग्रॉस पेमेंट 2005 के बाद लगे शायद किसी कार्मिक की हो।इसलिए NPS में 50,000 की एक्स्ट्रा क्टोत्ति करवाने का फायदा हमे नही मिलेगा और जो कार्मिक 2005 से पहले के है उनका NPS अकाउंट नही है।इसलिए वो लोग 50,000 का फायदा नही ले सकते।

प्रश्न02:-सर मेरी ग्रॉस पेमेंट 65,50,000 से अधिक होने पर मुझे नियम 87A के अंतर्गत नगद 5000 की छूट ले सकता हु क्या?

उत्तर:-
ले सकते हो श्रीमान जी।परंतु आपकी ग्रॉस पेमेंट में HRA को घटाने पर आपकी ग्रॉस पेमेंट 6,50,000 से कम होनी चाहिए साथ ही आपकी कुल कटोत्ति 1,50,000 से कम नही होनी चाहिए।
इसके लिए आपको HRA में छूट लेनी पड़ेगी।क्योंकि HRA में छूट 1,50,000 से अलग होती है।यह सीधे ही आपके ग्रॉस पेमेंट में से घटा दी जाती है।
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उदाहरण:- यदि किसी कार्मिक की ग्रॉस पेमेंट 6,70,000 है तो बिना HRA उसे नगद 5000 की छूट भी नही मिलेगी और6,70,000- 6,50,000=20,000 इसमें 20,000 पर 20 % टैक्स लगेगा अतः टैक्स 20,000 का 4,000 होगा।कुल मिलाकर 5000+4000=9,000 का नुकसान।परंतु HRA में छूट लेने पर उसकी ग्रॉस पेमेंट6,70,000 में सेHRA की राशि माइनस करने पे यह राशि 6,50,000 से कम आयगी।अतः नगद 5000 की छूट तथा टैक्स 20% भी नही लगेगा।इस प्रकार लगभग 9,000 का फायदा होगा।

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20% टैक्स का नियम
आपकी ग्रॉस पेमेंट में से अधिकतम कटोत्ति मतलब 1,50,000 की राशि घटाने पर यदि शेष राशि 5,00,000 से ऊपर होगी तो 5 लाख से ऊपर वाली राशि पर 20 % taxलगेगा।या 5,00,000+1,50,000(Maximum ktotti)=6,50,000

Vinod Kumar Budania
Senior Teacher Science
GASSS Adsisar  ,Sardarshahar,Churu.

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